पटना: बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग (BERC) ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई दरों की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी। इन नई दरों के तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी जाएगी, जबकि ग्रामीण इलाकों में बिजली की दर 54 पैसे प्रति यूनिट कम होगी। इस कदम से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी, विशेष रूप से स्मार्ट मीटर और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को।
आयोग द्वारा लिए गए इस फैसले से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को भी अतिरिक्त लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद पहले छह महीनों तक यदि उपभोक्ता निर्धारित लोड से अधिक बिजली खपत करते हैं, तो उन्हें कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। खासकर ग्रामीण इलाकों में यह कदम उपभोक्ताओं को कुल 79 पैसे प्रति यूनिट तक की बचत प्रदान करेगा।
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इसके अलावा, कृषि उत्पादों के बेहतर भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज के लिए एक नई श्रेणी बनाई गई है। 74 किलोवाट तक के अनुबंध मांग वाले कोल्ड स्टोरेज को अब एलटी-आईएएस श्रेणी में रखा गया है, जबकि 50 केवीए से 1500 केवीए तक की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज को अलग श्रेणी दी गई है।
औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत यह रही कि विद्युत दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। साथ ही, डिजिटल भुगतान करने वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को 1% की छूट दी जाएगी, जो अधिकतम 50,000 रुपये तक हो सकती है।
नई बिजली दरें इस तरह होंगी लागू
कुटीर ज्योति (0-50 यूनिट)- 7.42 रुपये प्रति यूनिट
ग्रामीण घरेलू (50 यूनिट से अधिक)- 7.42 रुपये प्रति यूनिट
शहरी घरेलू (1-100 यूनिट)- 7.42 रुपये प्रति यूनिट
100 यूनिट से अधिक- 8.95 रुपये प्रति यूनिट
नई दरें 31 मार्च 2026 तक लागू रहेंगी, जिससे लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी