भागलपुर में तीन साल पहले मोगलपुरा में गर्भवती काजल की हत्या के चर्चित मामले में दोषी पाए गए जेबा खान और उनके देवर इंतसार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला व्यवहार न्यायालय के एडीजे 5 सुदेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने 25 जुलाई को दोनों को दोषी करार दिया था और सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई।
कुख्यात टिंकू मियां के भाई इम्तियाज उर्फ काना की पत्नी जेबा खान को हत्या के मामले में आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपये जुर्माना और टिंकू मियां के छोटे भाई और फेकू मियां के छोटे बेटे इंतसार को साजिश के तहत हत्या के मामले में आजीवन कारावास सहित 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
तीन साल पूर्व, 19 जुलाई 2021 को गैंगवार और पुलिस की मुखबिरी का आरोप लगाते हुए जेबा खान के आदेश पर इंतसार और अन्य अपराधियों ने आरिफ की 8 माह की गर्भवती बेटी काजल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में मोगलपुरा के रहने वाले आरिफ के लिखित आवेदन पर जेबा खान, इंतसार, रहमत कुरैशी, बादशाह को नामजद अभियुक्त बनाया गया था और टिंकू मियां को भी साजिश कर हत्या कराने का आरोपी बनाया गया था।
काजल हत्याकांड मामले में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट में मौजूद काजल के पिता आरिफ की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा कि टिंकू गिरोह के लोगों ने कई बार उन पर हमला करवाया और उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी, पर वे बेटी को इंसाफ दिलाने से पीछे नहीं हटे और अंततः उन्हें न्याय मिला।
सजा सुनाए जाने के बाद लगातार मिल रही धमकियों को लेकर आरिफ सहम गए थे। उन्होंने बबरगंज थानाध्यक्ष से संपर्क किया और पुलिस सुरक्षा में उन्हें घर ले जाया गया।
कुछ दिन पहले ही टिंकू मियां को जेल गेट से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। 14 सालों से फरार अभियुक्त टिंकू मियां की गिरफ्तारी के बाद वह जमानत पर बाहर आया था। जेल से बाहर आते ही भागलपुर पुलिस की एक विशेष टीम ने उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
गिरफ्तारी के बाद एक फोटो वायरल हुआ जिसमें टिंकू मियां बबरगंज थानाध्यक्ष के चेंबर में कुर्सी पर बैठा नजर आ रहा है। यह फोटो इलाके में तेजी से फैली, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है।