भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। आयोग ने निर्देश जारी करते हुए मृत या स्थानांतरित (शिफ्ट) हो चुके मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। डीएम त्यागराजन ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर “ब्लॉक लेवल ऑफिसर (BLO) के साथ बैठकें आयोजित कर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

मुसलमानों की भीड़ देखकर गांधी मैदान पहुंच गए तेजस्वी और पप्पू यादव.. सरकार पर जमकर साधा निशाना
उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया 30 जून से शुरू हो रही है और BLO घर-घर जाकर संपर्क कर रहे हैं।” हर घर में जिन लोगों का नाम इलेक्टोरल रोल में दर्ज है, उन सभी से एक फॉर्म भरवाया जा रहा है। अगर किसी घर में पांच मतदाता हैं, तो पांचों के नाम की पुष्टि करवाकर वह फॉर्म जमा करना अनिवार्य होगा। उन्होंने अपील की है कि “जनता इस प्रक्रिया को गंभीरता और ज़िम्मेदारी से लें, ताकि मतदाता सूची को सही और निष्पक्ष बनाया जा सके।”
यह फॉर्म 25 जुलाई 2025 तक भरकर जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि तक फॉर्म नहीं देने पर मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बाद भी लोग ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। BLO के नंबर पर संपर्क कर या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए 500 वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। साथ ही, शिक्षा विभाग, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कर्मी सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी इस प्रक्रिया में सहायता कर रहे हैं।
दस्तावेज़ों की जरूरत
1987 से 2003 के बीच जन्म लेने वालों को जन्मस्थान का प्रमाण और माता का दस्तावेज़ देना होगा। 2003 के बाद जन्मे व्यक्तियों के लिए माता-पिता का प्रमाण पत्र जरूरी है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नागरिक 1950 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।