केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) की बड़ी मां से जुड़े मामले में पटना हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पत्नी शोभा देवी और प्रिंस राज की मां सुनैना देवी को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने इनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए प्राथमिकी के सूचक को नोटिस जारी किया है। जस्टिस संदीप कुमार ने दायर अर्जी पर सुनवाई की।
यह आदेश आवेदिकाओं द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया। उनकी ओर से अधिवक्ता राजकुमार ने कोर्ट को बताया कि यह प्राथमिकी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. रामविलास पासवान की तलाकशुदा पत्नी राजकुमारी देवी द्वारा खगड़िया जिले के अलौली थाना में दर्ज कराई गई है।
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प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि सुनैना देवी और शोभा देवी ने सूचक के कमरे में रखा सामान बाहर फेंक दिया और उनके बेडरूम तथा बाथरूम में ताला लगा दिया। जवाब में आवेदिकाओं की ओर से तर्क दिया गया कि सूचक और रामविलास पासवान के बीच 1981 में ही वैधानिक रूप से तलाक हो चुका था।
तलाक के बाद सूचक को न तो पारिवारिक संपत्ति में कोई अधिकार है और न ही उस घर पर दावा किया जा सकता है, जो पैतृक है।इसके अतिरिक्त यह भी तर्क दिया गया कि प्राथमिकी में सूचक के हस्ताक्षर हैं, जबकि वह पढ़ी-लिखी नहीं हैं और आम तौर पर अंगूठा लगाती हैं। इससे प्राथमिकी की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाया गया। सभी तथ्यों पर विचार करते हुए न्यायालय ने प्राथमिकी की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए सूचक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई आगामी 11 नवम्बर को की जाएगी।