आपराधिक मानहानि मामले में घिरे बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने गुजरातियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मामले को खारिज कर दिया है। तेजस्वी ने गुजरातियों को ठग कहने के मामले में कोर्ट में हलफनामा दायर कर बयान वापस ले लिया था।
तेजस्वी ने गुजरातियों को कहा था ठग
गुजरातियों को ठग कहने के मामले में तेजस्वी यादव ने 19 जनवरी को शीर्ष न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर बयान वापस लेने की बात कही थी। इसके बाद कोर्ट ने 29 जनवरी को यादव को बगैर शर्त बयान वापस लेने के लिए एक और उचित बयान देने के आदेश दिए। बाद में राजद नेता की तरफ से एक और हलफनामा दाखिल किया गया था। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां का मानना था कि जब माफी मांग ली गई है, तो केस को आगे क्यों बढ़ाना। मामले में 5 फरवरी को बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले को गुजरात से कहीं और स्थानांतरित करने की अपील की थी। जिसके बाद याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में जारी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और केस करनेवाले गुजरात के रहवासी को नोटिस जारी किया था।