बिहार में सरकारी विद्यालयों के 261 और शिक्षकों का अंतरजिला ऐच्छिक स्थानांतरण किया गया है। यह फैसला शिक्षा विभाग की कमेटी ने अपनी हालिया बैठक में लिया, जिसके बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला के हस्ताक्षर से स्थानांतरण आदेश जारी किए गए। साथ ही शिक्षकों की पूरी सूची भी सार्वजनिक कर दी गई है।
शिक्षा विभाग के अनुसार, इन शिक्षकों का विद्यालय आवंटन 5 मई से 10 मई के बीच किया जाएगा। सभी स्थानांतरित शिक्षकों को ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दो शपथ पत्र भरने होंगे। पहले शपथ पत्र में यह स्वीकार करना होगा कि यदि उनके द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दूसरे शपथ पत्र में उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि उन्हें आवंटित जिला मान्य है, और यदि प्राथमिकता के अनुसार रिक्ति उपलब्ध नहीं हो पाती, तो वे निकटतम विद्यालय में पदस्थापन स्वीकार करेंगे।
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शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण उनके नए जिले में योगदान के बाद उस कोटि के शिक्षकों से संबंधित पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाएगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में यदि छात्र-शिक्षक अनुपात में असंतुलन पाया जाता है, तो इन शिक्षकों को फिर से स्थानांतरित किया जा सकता है।
गौरतलब है कि अब तक राज्य में 47 नियमित शिक्षक, 260 गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षक, 10,225 महिला शिक्षक और 2,151 पुरुष शिक्षकों का अंतरजिला तबादला हो चुका है। शिक्षा विभाग की यह प्रक्रिया शिक्षकों की सुविधा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से की जा रही है।